केंद्रीय जिला अभियोजक कार्यालय (आपराधिक) की एडवोकेट रूत नवोन मार्कोव द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि लगभग एक महीने पहले, आरोपी ने शिकायतकर्ता के व्यवसाय की संरचना पर एक सुरक्षा कैमरा लगाया था। शिकायतकर्ता ने कैमरा हटा दिया, और इस पृष्ठभूमि पर उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया।
इसके बाद, आरोपी ने नकाबपोश और हथियारबंद होकर व्यवसाय के पास पहुंचा, व्यवसाय में घुस गया और शिकायतकर्ता पर तथा पूरे व्यवसाय में 20 गोलियां चलाईं।
गोलीबारी के बाद, वह घटनास्थल से भाग गया और दो दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
गोलीबारी के परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता घायल हो गया और उसे चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। व्यवसाय को नुकसान हुआ।
अभियोजन पक्ष अदालत से अनुरोध करता है कि आरोपी को उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त होने तक हिरासत में रखा जाए। गिरफ्तारी के अनुरोध में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने निर्दयता से काम किया और दिन के मध्य में, शहर के बीचों-बीच एक व्यवसाय के अंदर 20 गोलियां चलाईं, और शिकायतकर्ता को गंभीर चोट पहुंचाई, जो आरोपी की ओर से अत्यधिक खतरनाकता और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है।
आरोप पत्र में आरोपी पर हथियार और गोला-बारूद रखने, आवासीय क्षेत्र में मानव जीवन को खतरे में डालने वाले तरीके से आग्नेयास्त्र चलाने, गंभीर हमला करने और संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण नुकसान पहुंचाने के अपराधों का आरोप लगाया गया है।
































