यरुशलम, 11 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल के प्रवर्तन और संग्रह प्राधिकरण ब्यूरो ने हाल ही में यरुशलम में वित्त मंत्रालय के माध्यम से फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के धन की ज़ब्ती के बाद शहीदों और आतंकवाद तथा शत्रुताओं के पीड़ितों के परिवारों के लिए 73 मिलियन शेकेल (22 मिलियन डॉलर) एकत्र किए। यह राशि शहीदों और आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों के प्रतिनिधियों को हस्तांतरित की गई, जो निष्पादन मामलों के विजेता हैं।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के धन पर लगाई गई ज़ब्ती के परिणामस्वरूप एकत्र किए गए धन को 11 प्रवर्तन मामलों में स्थानांतरित किया गया, जो विभिन्न अदालतों के फैसलों के आधार पर खोले गए थे। इनमें 2001 में यरुशलम की बेन यहूदा स्ट्रीट पर हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। इस गंभीर आतंकवादी घटना के संबंध में, 2024 में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण और फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) के खिलाफ एक फैसला सुनाया गया था, जिसमें आतंकवाद पीड़ित मुआवजा कानून के तहत मारे गए लोगों की संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए 10 मिलियन शेकेल के मुआवजे का निर्धारण किया गया था।
एक अन्य प्रवर्तन मामला, जिसमें धन स्थानांतरित किया गया था, हाईवे 443 पर हुई एक गंभीर आतंकवादी घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के बाद मुआवजे के फैसले के लिए खोला गया था। यह चौंकाने वाली हत्या तब हुई जब माता-पिता, दो नाबालिग और मां के भाई सड़क पर गाड़ी चला रहे थे और आतंकवादियों के एक दस्ते ने उन पर गोलियां चला दीं। इस गंभीर हमले में माता-पिता और भाई मारे गए थे।
लगभग 24 मिलियन शेकेल एकत्र किए गए अतिरिक्त प्रवर्तन मामलों में एक ऐसा मामला भी शामिल है जो आतंकवादी घटनाओं और हमलों के 17 मामलों को जोड़ता है। इसका नेतृत्व एक ऐसे मामले ने किया था जो रामल्लाह में हुई लिंचिंग के बाद मुआवजा एकत्र करने के लिए खोला गया था, जब दो रिज़र्व सैनिक अपनी गाड़ी से रामल्लाह में घुस गए थे और उन्हें गुस्साई भीड़ ने मार डाला था। जैसा कि बताया गया है, इस मामले में अतिरिक्त हमलों के लिए मुआवजा एकत्र करने के लिए 16 मामले जोड़े गए थे।