येरुशलम, 23 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल का “ताज़े कृषि उत्पादों पर मूल देश के लेबलिंग का कानून जो प्री-पैकेज्ड नहीं हैं” दिसंबर 2023 में प्रभावी होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन का हिस्सा है। इसके तहत खुदरा विक्रेताओं को ताज़े कृषि उत्पादों के मूल देश को कीमत के करीब प्रमुखता से लेबल करना होगा। लेबलिंग की आवश्यकता ताज़े फल और सब्ज़ियां, डेयरी उत्पाद, ताज़ा मांस (पोल्ट्री, बीफ़), और मछली पर लागू होती है, और यह ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्मों पर भी आवश्यक होगी (फ़रवरी 2024 से)। लेबलिंग की आवश्यकता बिक्री के बिंदुओं पर पैक किए गए कृषि उत्पादों पर भी लागू होती है। कानून का प्रवर्तन उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार प्राधिकरण के निरीक्षकों की ज़िम्मेदारी है।
इज़रायल ने ताज़े उत्पादों के लिए ‘कंट्री ऑफ़ ओरिजिन’ लेबलिंग को अनिवार्य किया
<p>इज़रायल ने ताज़े उत्पादों के लिए मूल देश के लेबलिंग को अनिवार्य किया, जिससे खुदरा विक्रेताओं और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर असर पड़ा। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन।</p>