इज़रायल ने आईसीसी अभियोजक को अयोग्य ठहराने और इज़रायल से संबंधित वारंट रद्द करने का अनुरोध प्रस्तुत किया
इज़रायल ने पीएम नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलांट के खिलाफ वारंट रद्द करने और आईसीसी अभियोजक को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया, अनुचित उद्देश्यों का हवाला देते हुए।
(विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की घोषणा)
इज़रायल राज्य ने आज (सोमवार, 17 नवंबर 2025) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अपीलीय चैंबर में इज़रायल से संबंधित कार्यवाही में अदालत के अभियोजक, श्री करीम खान को शामिल करने से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, इज़रायल ने अदालत से अभियोजक द्वारा प्रधानमंत्री, श्री बिन्यामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री, श्री योआव गैलांट के खिलाफ जारी किए गए निराधार गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने का अनुरोध किया है।
यह अनुरोध उन सूचनाओं और गंभीर रिपोर्टों के बाद प्रस्तुत किया गया था, जिनसे गंभीर चिंता पैदा हुई कि अभियोजक ने इज़रायल के खिलाफ झूठे और निराधार आरोपों को बढ़ावा देने के लिए अनुचित व्यक्तिगत उद्देश्यों से काम किया। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सार्वजनिक ध्यान को उनसे जुड़े गंभीर आरोपों से हटाना था, जिसमें एक अधीनस्थ कर्मचारी का बार-बार यौन उत्पीड़न शामिल है। इस संदर्भ में, अभियोजक ने एक लोकतांत्रिक राज्य के प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ निराधार और आपत्तिजनक वारंट जारी किए।
इज़रायल राज्य इस बात पर जोर देता है कि अभियोजक के आचरण से कार्यवाही में आई विकृति गहरी और अपरिवर्तनीय है। इसलिए, इज़रायल ने अदालत के अपीलीय चैंबर से अभियोजक को इज़रायल से संबंधित मामलों में शामिल होने से अयोग्य घोषित करने और प्रधानमंत्री तथा पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है।
उपरोक्त अनुरोध किसी भी तरह से वारंट की अमान्यता के संबंध में इज़रायल के अन्य दावों को प्रभावित नहीं करता है, जिसमें अदालत के अधिकार क्षेत्र की कमी भी शामिल है।


















