येरुशलम, 28 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल के फर्टिलिटी विशेषज्ञ प्रो. डेविड बिडर की अपील को येरुशलम जिला अदालत ने खारिज कर दिया है, जिससे छह महीने के लिए फर्टिलिटी उपचार करने पर रोक लगाने के स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश की पुष्टि हो गई है — जो इज़रायली कानून के तहत अधिकतम अवधि है। कानूनी कार्यवाही जारी रहने के दौरान अधिकारी इस प्रतिबंध को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।
बिडर पर जॉर्जिया से अंडे आयात करने और हेमफिलिया से पीड़ित रोगियों को भ्रूण वापस करने का आरोप है। उन पर जानबूझकर बीमारी फैलाने, गंभीर चोट पहुंचाने, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने सहित आरोप लगाए गए हैं।