इज़रायलियों को विदेश में एक भी गोली जैसे छोटे हथियार भी न ले जाने की चेतावनी
<p>इज़रायल ने नागरिकों को दी चेतावनी: विदेश में एक भी गोली न ले जाएं। विदेश मंत्रालय ने गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हथियारों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध पर जोर दिया</p>
यरुशलम, 11 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — विदेश मंत्रालय ने इज़रायली जनता पर ज़ोर दिया कि इज़रायल से अन्य देशों को हथियारों का निर्यात, जिसमें गोला-बारूद (गोलियां, कारतूस), हथियार के पुर्जे, सामरिक वस्तुएं, हथियार जैसे उपकरण और संग्रहणीय वस्तुएं शामिल हैं, सख़्ती से प्रतिबंधित है। यह किसी व्यक्ति के पास गलती से छूटी हुई छोटी वस्तु पर भी लागू होता है।
इस प्रतिबंध का उल्लंघन स्थानीय कानून के तहत देरी, जांच, गिरफ्तारी और गंभीर आपराधिक कार्यवाही का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में, विदेश मंत्रालय और इज़रायली मिशनों की सहायता करने की क्षमता बहुत सीमित है।
मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में, विशेष रूप से सैन्य सेवा और सुरक्षा गतिविधियों के बाद, इज़रायली यात्रियों के सामान में हथियारों के रिसाव के मामले सामने आए हैं।
विदेश मंत्रालय विदेश यात्रा करने वाले इज़रायलियों से आग्रह करता है कि वे पूरी ज़िम्मेदारी से काम लें और देश छोड़ने से पहले अपने साथ ले जाए जा रहे सामान का गहन निरीक्षण करें:
बैग और सूटकेस – जिनमें आंतरिक और छिपी हुई जेबें शामिल हैं;
सैन्य बैग या सैन्य और आरक्षित सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग;
लंबे समय से न खोले गए बैग;