नेसेट प्रेस विज्ञप्ति • 14 अगस्त, 2025
बुधवार को अपनी बैठक में, नेसेट प्लेनम ने आपातकाल में श्रमिकों की सुरक्षा विधेयक (संशोधन संख्या 5 और अस्थायी प्रावधान – आयरन स्वॉर्ड्स) (संशोधन संख्या 4), 2025 को दूसरे और तीसरे पठन में मंजूरी देने के लिए मतदान किया। मतदान में, 11 नेसेट सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, किसी ने विरोध या मतदान से परहेज नहीं किया।
यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए बर्खास्तगी से सुरक्षा स्थापित करने का है जिन्हें ऑपरेशन राइजिंग लायन के कारण अपने घरों को हुए नुकसान के चलते वहां से निकाला गया था। विधेयक में प्रस्तावित है कि एक ऐसा कर्मचारी जो काम से अनुपस्थित था या निकासी के कारण अपना काम करने में असमर्थ था, उसे निकासी की तारीख से तीन महीने तक बर्खास्तगी से बचाया जाएगा।
संशोधन की प्रयोज्यता नेसेट श्रम और कल्याण समिति द्वारा दूसरे और तीसरे पठन में इसकी मंजूरी की तारीख से है, दूसरे शब्दों में, 7 अगस्त, 2025 से। [उल्लंघन के लिए] आपराधिक दंड की प्रयोज्यता कानून के प्रकाशन की तारीख से होगी। यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित प्रयोज्यता तिथि उन श्रमिकों को इस तारीख से पहले की अवधि के दौरान बर्खास्त किए जाने पर श्रम न्यायालय में सद्भावना की कमी के कारण बर्खास्तगी के दावे को दायर करने से नहीं रोकती है।
विधेयक के व्याख्यात्मक नोट्स में कहा गया है: “ईरान के खिलाफ अभियान की अवधि के दौरान, जो 24 जून, 2025 को समाप्त हुआ, इज़राइल के घरेलू मोर्चे ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों को झेला, जिससे सैकड़ों नागरिकों को चोटें आईं और हजारों नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा; नतीजतन, बाद वाले को अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा, कई मामलों में बिना किसी सामान के।