जनसंख्या और आप्रवासन प्राधिकरण (PIBA) ने घोषणा की है कि वैध विदेशी पासपोर्ट रखने वाले इज़रायली नागरिक 30 सितंबर 2026 तक अपने विदेशी पासपोर्ट का उपयोग करके इज़रायल में प्रवेश और निकास कर सकते हैं।
जो इज़रायली नागरिक विदेशी पासपोर्ट का उपयोग करके विदेश यात्रा करते हैं, उन्हें उस विदेशी पासपोर्ट से इज़रायल वापस आने वाली अपनी उड़ान के लिए चेक-इन करते समय, अपना इज़रायली पासपोर्ट (भले ही वह समाप्त हो गया हो) या वैकल्पिक रूप से, एक ईटीए (ETA) अनुमोदन प्रस्तुत करना होगा।