खाद्य व्यापारियों के लिए शुल्क-मुक्त किशमिश आयात लाइसेंस
शुल्क-मुक्त किशमिश आयात लाइसेंस खाद्य व्यापारियों को प्रतिदिन 20 टन तक की अनुमति देते हैं, जो 30/6/26 तक वैध हैं। अतिरिक्त अनुरोध पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संभव हैं।
आयातक लाइसेंस प्रति दिन अधिकतम मात्रा – 20 टन तक।
लाइसेंस के पूर्ण उपयोग के बाद, यदि कोई शेष कोटा है तो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सिस्टम में एक अतिरिक्त अनुरोध जमा किया जा सकता है।
लाइसेंस 30/6/26 तक मान्य हैं।