हाइफ़ा स्थित यूनिट के कार्यालयों में स्पष्टीकरण के लिए नियोक्ताओं को तलब किया गया था। विदेशियों का अवैध रोज़गार एक आपराधिक अपराध है।
जनसंख्या और आप्रवासन प्राधिकरण दोहराता है कि उचित वीज़ा के बिना विदेशियों को रोज़गार देना कानून के विरुद्ध है।

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वरिष्ठ प्रवक्ता, संचार और जनसंपर्क विभाग
जनसंख्या और आप्रवासन प्राधिकरण
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