मेट्रो स्टेशनों के पास भूमि मालिकों पर नया ‘मेट्रो सुधार कर
<p>इज़रायल के वित्त मंत्री ने मेट्रो स्टेशनों के पास नई 'मेट्रो सुधार कर' के लिए नियमों पर हस्ताक्षर किए। परियोजना विकास के वित्तपोषण के लिए भूस्वामियों को कर का सामना करना पड़ेगा।</p>
येरुशलम, 27 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने मेट्रो सुधार कर एकत्र करने की विधि को नियंत्रित करने वाले नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मेट्रो स्टेशनों के पास भूमि मालिकों पर लागू होगा और जिसका उद्देश्य परियोजना के निर्माण और विकास को वित्तपोषित करना है।
मेट्रो कानून के अनुसार, परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में परिभाषित भूमि मालिक को राज्य के खजाने में एक कर का भुगतान करना होगा, जिसकी राशि स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित सुधार कर से ली जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि स्थित है। कर का भुगतान भूमि में अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक पूर्व शर्त है।
आज स्वीकृत नियमों में कहा गया है कि भूमि मालिक द्वारा कर का भुगतान करने की पुष्टि करने वाला अधिकृत निकाय कर प्राधिकरण होगा। इस तरह की मंजूरी के बिना, स्थानीय समिति से मेट्रो सुधार कर के लिए देनदारी की सूचना प्राप्त करने वाले भूमि मालिक को भूमि रजिस्ट्री में पंजीकरण बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और न ही भवन निर्माण की अनुमति जारी करने की अनुमति दी जाएगी।



























