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100 इज़रायली प्रवासियों ने मतदान के अधिकार बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

100 इज़रायली प्रवासियों ने मतदाता सूची से हटाए जाने को चुनौती देते हुए अपने मतदान अधिकार बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

सामग्री प्रकार: ताज़ा समाचारस्रोत: TPS

येरुशलम, 28 अगस्त, 2026 (टीपीएस-आईएल) — विदेश में रहने वाले सौ इज़रायली नागरिकों ने गुरुवार को आंतरिक मंत्रालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 26वीं नेसेट चुनाव के लिए मतदाता सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें सूचित किए बिना “कोड 51” सौंपा गया था, जिसका मतलब है कि उन्हें अब इज़रायली निवासी नहीं माना जाता है। यह स्थिति उन नागरिकों पर लागू की जा सकती है जो वर्षों से विदेश में रह रहे हैं या जिनके मुख्य संबंध इज़रायल के बाहर माने जाते हैं। कोड 51 के तहत वर्गीकृत लोगों को स्वचालित रूप से मतदाता सूची से हटा दिया जाता है और वे इज़रायली चुनावों में मतदान नहीं कर सकते।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सैन्य सेवा, परिवार, संपत्ति और कर भुगतान के माध्यम से इज़रायल के साथ “मजबूत और स्थायी संबंध” बनाए रखते हैं, और उन्होंने कभी भी अपनी नागरिकता खोने के लिए नहीं कहा।

वे ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इस प्रक्रिया के पीछे के कानूनी और प्रशासनिक मानदंडों का खुलासा करे।

केंद्रीय चुनाव समिति के अनुसार, 2018 और 2026 के बीच 396 नागरिकों ने अपनी नागरिकता खो दी।