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NIS 8

परिवहन मंत्रालय द्वारा दायर आरोप पत्र के बाद

लोद के एक टैक्सी चालक को एक ऑटिस्टिक यात्री से अधिक किराया वसूलने के लिए 8,250 शेकेल का हर्जाना देने का आदेश दिया गया, अदालत ने इस कृत्य को नैतिक विफलता करार दिया।