सहकारी समितियों के परिसमापक की नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के नियमों की धारा 13(ग) के अनुसार, सहकारी संघ प्रभाग घोषणा करता है कि नियमों की धारा 5(क) और 6(क) का पाठ, जो 14 शेवत, 5786 (02.01.26) से प्रभावी है, संलग्न घोषणा के अनुसार है।
फीस के अद्यतन के संबंध में घोषणा देखने के लिए
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